रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना ने 1990 के प्रावधानों के तहत महत्वपूर्ण आदेश दिया है । उन्होंने निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक राज्य के किसी भी प्रशासनिक इकाई जिला, अनुमंडल, प्रखंड ,नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत, छावनी परिषद, वार्ड पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना कार्यों की शुचिता, पारदर्शिता और सुचारू संचालन के लिए स्थित प्रशासनिक सीमाएं अत्यंत आवश्यक है।
क्यों लिया गया यह निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा की जनगणना कार्यों की शुचिता, पारदर्शिता और सुचारु संचालन के लिए स्थिर प्रशासनिक सीमाएं आवश्यक है.इससे जनगणना प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं होगा और सटीक आंकड़े प्राप्त होंगे.
क्या होगा आगे
31 दिसंबर 2025 तक हुए सभी सीमा परिवर्तन से संबंधित सूचना एवं अधिसूचनाएं जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची को समय पर भेजी जाएंगीजनगणना-2027 की प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जिसमें हाउस लिस्टिंग और डोर-टू-डोर जनगणना शामिल है.पहली बार पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस जनगणना16 भाषाओं में मोबाइल एप के माध्यम से डेटा संग्रहजाति आधारित आंकड़ों को शामिल करना






