रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा (Prohibitory Order) लागू कर दी है। यह आदेश आज यानि 5 दिसंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, इस ज़ोन के भीतर स्थित झारखंड हाई कोर्ट को इस आदेश से बाहर रखा गया है।
शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक
षष्ठम झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक रांची में आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर उपयुक्त जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के संयुक्त निर्देशों के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। सदर रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेश के तहत निम्न गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी:
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किसी स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना
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किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे—बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना
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लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला जैसे हरवे-हथियार साथ रखना
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धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या सार्वजनिक सभा का आयोजन
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ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग – सरकारी कार्य से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर
प्रशासन ने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान क्षेत्र की संवेदनशीलता और सुरक्षा जरूरतों के कारण यह आदेश आवश्यक है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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