कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा को नहीं मिलेगी रिहाई, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

By Shreya

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कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा को नहीं मिलेगी रिहाई, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए उसकी रिहाई संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। अनिल शर्मा भोमा सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है और 29 वर्षों से जेल में बंद है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

क्या कहा कोर्ट ने?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि 29 साल जेल में रहने के बाद भी अब तक अनिल शर्मा को रिहा क्यों नहीं किया गया।
सरकार की ओर से बताया गया कि—

  • अनिल शर्मा ने जेल में ही एक अन्य कैदी की हत्या की थी।
  • रिम्स में इलाज के दौरान वह फरार भी हो गया था।

इन गंभीर मामलों को देखते हुए राज्य सज़ा पुनरीक्षण बोर्ड ने उसे समय पूर्व रिहाई देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने भी इस निर्णय को सही माना।

कौन है अनिल शर्मा?

अनिल शर्मा झारखंड और बिहार के कुख्यात अपराधियों में गिना जाता है।
वह वर्तमान में भोमा सिंह हत्या कांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है।

भोमा सिंह हत्याकांड क्या था?

22 जनवरी 1999 को रांची के बिरसा मुंडा जेल में अनिल शर्मा ने बबलू श्रीवास्तव, निरंजन कुमार सिंह, सुशील श्रीवास्तव और मधु मियां के साथ मिलकर जेल के भीतर ही छुरा मारकर भोमा सिंह की हत्या कर दी थी। मामले में भोमा सिंह के चचेरे भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। बाद में कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

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