Ranchi: ईडी समन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका रांची सिविल कोर्ट के सीजीएम द्वारा शिकायत वाद पर संज्ञान लेने को चुनौती देते हुए दर्ज की गई है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से मामले को रद्द करने का आग्रह किया गया।
अगली सुनवाई 15 जनवरी को
सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में उपस्थित अधिवक्ता दीपांकर रॉय ने बताया कि अदालत ने केस से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। इस पर दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी निर्धारित की है।
विशेष अदालत में हुई थी सीएम की पेशी
गौरतलब है कि इसी मामले में 6 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची की विशेष अदालत में पेश हुए थे। यहां उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सात-सात हजार रुपये के दो बेल बॉन्ड दाखिल किए थे। अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आगे सीएम को कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा।
ईडी समन और गिरफ्तारियों का पूरा मामला
ईडी ने जमीन से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुल 10 समन जारी किए थे। इस दौरान दो बार पूछताछ भी हुई। दूसरी पूछताछ के दौरान 31 जनवरी 2024 को सीएम सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग पांच माह न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली।
इस मामले में सीएम की डिस्चार्ज पिटिशन पर मंगलवार को रांची की विशेष अदालत में आंशिक सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।






