बिना पर्चे कफ सिरप बिक्री पर रोक, झारखंड हाई कोर्ट का सख्त निर्देश

By Neha

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बिना पर्चे कफ सिरप बिक्री पर रोक: झारखंड हाई कोर्ट का सख्त निर्देश

रांची: झारखंड में खुलेआम कफ सिरप की बिक्री पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के राजभर में इसकी खुलेआम बिक्री हो रही है, जो चिंताजनक है । यह कफ सिरप छोटे बच्चों को काफी नुकसान पहुंचाएगा।

बिना पर्चे दवाओं पर रोक

कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना पर्चे  के कोई भी दवा ना ही  बेची जाए और ना इस्तेमाल किया जाए।  कफ सिरप समेत अन्य दवाओं की बिना पर्चे पर  बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए m। फार्मा कंपनियां, मेडिकल स्टोर और दवा की दुकानों पर छापेमारी की जाए। स्टॉक और सप्लाई रजिस्टर की जांच हो और उचित कार्रवाई की जाए।

वही कोर्ट की इसकी अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर उक्त आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बिना डॉक्टर की सलाह न ले दवा

बदलते मौसम में बच्चों में सर्दी जुखाम बहुत आम सी है। वहीं लोग सर्दी जुखाम में कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं। लोग बिना डॉक्टर के सलाह के किसी भी मेडिकल स्टोर से कफ कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों के लिए काफी ही हानिकारक होता है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हुई थी ,जहां कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया था।

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