छात्रा से दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने आरोपी राम खेलावन साव की जमानत याचिका की खारिज

By Shreya

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छात्रा से दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने आरोपी राम खेलावन साव की जमानत याचिका की खारिज

ब्यूटीशियन कोर्स कर रही एक छात्रा से हुए जबरन बलात्कार के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी राम खेलावन साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 1 अक्टूबर 2024 की है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता दोपहर करीब 2:30 बजे तिलता चौक से नेवरी जाने के लिए एक ऑटो में बैठी थी। उस समय ऑटो में अन्य महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। आईटीबीपी चौक के पास जब सभी सवारी उतर गए, तो ऑटो ड्राइवर राम खेलावन साव ने ऑटो को निर्धारित रास्ते से हटाकर जंगल की ओर मोड़ दिया। पीड़िता ने खतरा भांपकर ऑटो से उतरने और भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे पकड़ लिया।

जंगल के रास्ते ले जाकर किया दुष्कर्म

आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबाकर, उसके हाथ बांधकर ऑटो के अंदर ही बलात्कार किया। वारदात के बाद उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और उसे यह बात किसी से न बताने की चेतावनी दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को आईटीबीपी चौक के पास उतारकर ऑटो समेत फरार हो गया।

पीड़िता की सूझबूझ से पकड़ा गया आरोपी

घटना के सदमे के बावजूद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए ऑटो पर लिखा हुआ मोबाइल नंबर नोट कर लिया। इसी नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कोर्ट का कड़ा रुख

अदालत ने माना कि मामला अत्यंत गंभीर है और आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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