Ranchi: छोटे भाई की हत्या के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी जितेंद्र स्वांसी को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सके।
क्या है मामला?
यह घटना 1 दिसंबर 2021 की है। प्राथमिकी के अनुसार मृतक दुर्योधन स्वांसी का अपने बड़े भाई जितेंद्र स्वांसी की पत्नी, यानी अपनी भाभी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर जितेंद्र स्वांसी ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर दुर्योधन की हत्या कर दी थी।
पत्नी को ग्रामीणों ने दी थी सूचना
घटना की जानकारी ग्रामीणों ने मृतक की पत्नी सुनीता देवी को दी थी। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पति खटिया पर मृत अवस्था में पड़े थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कांड संख्या 90/2021 में मामला दर्ज
तमाड़ थाना में सुनीता देवी के बयान पर कांड संख्या 90/2021 के तहत आरोपी जितेंद्र स्वांसी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया में गया और आरोपी को ट्रायल का सामना करना पड़ा।
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