Ranchi: गोड्डा में 11 अगस्त को हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा मामले की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अब तक जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की और एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की। याचिका सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और उनकी मां नीलमुनी मुर्मू ने दाखिल की है। दोनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसकी जांच CBI से कराए जाने की मांग की है।
गोड्डा में 11 अगस्त को हुआ था एनकाउंटर
गौरतलब है कि गोड्डा जिले में 11 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान सूर्या हांसदा मारा गया था। पुलिस का दावा था कि सूर्या हांसदा कई संगीन अपराधों में शामिल था और उसके खिलाफ साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में कई एफआईआर दर्ज थीं।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने एनकाउंटर की आड़ में सूर्या की हत्या की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।






