204 किलो गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को 12-12 साल की कठोर कैद, भारी जुर्माना भी लगाया

By Shreya

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204 किलो गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को 12-12 साल की कठोर कैद, भारी जुर्माना भी लगाया

Ranchi: 204 किलो गांजा की तस्करी मामले में एनडीपीएस के विशेष कोर्ट ने दो आरोपियों — अभिषेक कुमार और विवेक कुमार — को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोनों को अतिरिक्त 3-3 साल की सजा भुगतनी होगी।

यह मामला 18 मई 2022 का है, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), जमशेदपुर की टीम ने नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर के पास देर रात एक ट्रक पर छापेमारी की थी। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में 204 किलो गांजा बरामद किया गया था। आरोपी उस ट्रक में गांजा लेकर जा रहे थे।

मुख्य आरोपियों अभिषेक कुमार और विवेक कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया था और तभी से दोनों जेल में बंद हैं। लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई।

अदालत के इस फैसले को राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस और एनसीबी अधिकारियों का मानना है कि कठोर सजा से मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

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