Ranchi: झारखंड में लंबे समय से लंबित पड़े शहरी निकाय और नगर निगम चुनाव को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। साथ ही चुनाव से जुड़े सभी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं, जिसे आयोग ने भी स्वीकार कर लिया है।
आयोग ने मांगा 8 सप्ताह का समय
सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को पूरा करने के लिए 8 सप्ताह का समय चाहिए। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में 45 दिन लगेंगे। आयोग ने इस संबंध में सिलबंद रिपोर्ट भी अदालत में जमा की, जिसे कोर्ट ने देखा।
अगली सुनवाई 30 मार्च को
कोर्ट ने सिलबंद रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। यह मामला रांची की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसमें चुनाव न कराए जाने पर आपत्ति जताई गई थी।
सरकार की ओर से साफ–साफ कहा—तैयार हैं चुनाव कराने को
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता उपस्थित थे, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का पक्ष अधिवक्ता सुमित गाडोड़िया ने रखा। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और अब जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है कि वह प्रक्रिया आगे बढ़ाए।
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