झारखंड पुलिस का कड़ा आदेश: अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं किया तो तत्काल निलंबन

By Neha

Published On:

Date:

झारखंड पुलिस का कड़ा आदेश: अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं किया तो तत्काल निलंबन

रांची: झारखंड पुलिस ने अपने अधिकारियों के लिए निर्धारित आठ सप्ताह के अधिष्ठापन प्रशिक्षण को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। प्रशिक्षण निदेशालय ने साफ कहा है कि सब-इंस्पेक्टर और मेजर रैंक के किसी भी अधिकारी को इस अनिवार्य प्रशिक्षण से किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने पर अधिकारी होंगे निलंबित 

यदि कोई अधिकारी प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ तुरंत निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अनुपस्थित अधिकारी के नियंत्रक पदाधिकारी से भी कारण पूछा जाएगा।

यह आदेश उस समय जारी किया गया है जब 8 दिसंबर को झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में यह प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रशिक्षण आरंभ होने के बाद कई पुलिस अधिकारियों ने अलग-अलग कारण बताते हुए छूट की मांग की थी।

प्रमोशन  के लिए प्रशिक्षण में शामिल होना अनिवार्य 

हालांकि, सभी आवेदनों की समीक्षा करने के बाद निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह प्रशिक्षण सेवा नियमों के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसीपी, एमएसीपी लाभ और प्रमोशन प्राप्त करने के लिए इस प्रशिक्षण में शामिल होना अनिवार्य है।

निर्देश में सभी नियंत्रक पदाधिकारियों को सख्त रूप से कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत सभी सब-इंस्पेक्टर और मेजर इस प्रशिक्षण में अवश्य शामिल हों।

यदि कोई अधिकारी प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा और उसके उच्च पदाधिकारी से भी जवाब मांगा जाएगा।

Also Read: शराब घोटाला: ACB की बड़ी कार्रवाई, व्यवसायी के रिश्तेदार के घर छापेमारी

Leave a Comment