रांची: शीतकाल में कोहरे और खराब मौसम के कारण जब हवाई उड़ानें रद्द या विलंबित होती हैं, तब यात्रियों को किसी तरह की अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सभी होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर होटल किराया बढ़ाना प्रतिबंधित
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची ने जानकारी दी है कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में घने कोहरे के चलते खासकर उत्तर भारत से आने-जाने वाली उड़ानों में बार-बार बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थितियों में कई यात्रियों को मजबूरी में होटल में ठहरना पड़ता है। इस दौरान कुछ होटलों द्वारा कमरे के किराये में मनमाने और अत्यधिक इजाफे की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
होटल किराये पर रांची प्रशासन सख्त
रांची जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आपदा, आपात स्थिति या हवाई सेवाओं में व्यवधान के समय किराये में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी पूरी तरह अनुचित और अस्वीकार्य है। ऐसे हालात में यात्रियों से तय और सामान्य दरों से अधिक शुल्क लेना उपभोक्ता हितों के खिलाफ माना जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी होटल संचालकों को निर्देश दिया गया है कि उड़ान रद्द या देर होने की स्थिति में कमरे के किराये में मनमानी बढ़ोतरी नहीं की जाए।
निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने यह भी निर्देशित किया है कि होटलों में पहले से निर्धारित और प्रचलित दरों पर ही कमरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यात्रियों के साथ सहयोगात्मक, संवेदनशील और मानवीय व्यवहार किया जाए तथा किसी भी तरह के अतिरिक्त या छिपे हुए शुल्क न लिए जाएं। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित होटल संचालकों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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