रिम्स परिसर अतिक्रमण मामला: कैलाश कोठी पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक बरकरार, मंगलवार को होगी अगली सुनवाई

By Shreya

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रिम्स परिसर अतिक्रमण मामला: कैलाश कोठी पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक बरकरार, मंगलवार को होगी अगली सुनवाई

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में डीआईजी ग्राउंड के सामने स्थित कैलाश कोठी को तोड़े जाने से रोकने की मांग को लेकर खुशबू सिंह सहित अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के उपायुक्त (डीसी) को निर्देश दिया कि वे मौजा मोरहाबादी के प्लॉट नंबर 1694 से संबंधित 33 डिसमिल भूमि का गजट नोटिफिकेशन अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।

कोर्ट ने कैलाश कोठी को तोड़े जाने पर पहले से लगी रोक को बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की है। मंगलवार को ही इस मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रांची डीसी को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कर यह स्पष्ट किया जाए कि कैलाश कोठी की भूमि का अधिग्रहण किया गया है या नहीं। साथ ही अदालत ने यह भी पूछा था कि यदि उक्त भूमि का अधिग्रहण रिम्स प्रबंधन द्वारा किया गया है, तो क्या इसके बदले मुआवजे का भुगतान किया गया है या नहीं।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि कैलाश कोठी को अवैध अतिक्रमण बताकर हटाने का नोटिस चस्पा किया गया है, जबकि संबंधित भूमि का विधिवत अधिग्रहण नहीं किया गया है। अदालत ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

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