अवैध पत्थर खनन मामले में झारखंड सरकार की SLP खारिज, CBI जांच जारी

By Neha

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अवैध पत्थर खनन मामले में झारखंड सरकार की SLP खारिज, CBI जांच जारी

रांची: झारखंड में अवैध पत्थर खनन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की वह विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच CBI को सौंपने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने राज्य सरकार की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह मामला सौंपा 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार जांच का विरोध क्यों कर रही है? कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सरकार पंकज मिश्रा को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? अदालत के फैसले के बाद अब सीबीआई इस मामले में पूरी तरह जांच आगे बढ़ा सकेगी और चार्जशीट भी दाखिल कर पाएगी।

मामला कैसे शुरू हुआ?

यह पूरा मामला तब सामने आया जब साहिबगंज के रहने वाले बिजय हांसदा ने नींबू पहाड़ क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन को लेकर पंकज मिश्रा सहित आठ लोगों के खिलाफ एसटी-एससी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि इस अवैध खनन में पंकज मिश्रा, खनन विभाग के अधिकारी और खनन माफिया शामिल हैं। शिकायत दर्ज होना भी आसान नहीं था—एफआईआर अदालत के निर्देश के बाद ही दर्ज की गई।

जब मामले में कोई प्रगति नहीं हुई, तो बिजय हांसदा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर CBI जांच की मांग की। बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने याचिका वापस लेने की इजाज़त नहीं दी और मामले को CBI को सौंपने का आदेश दिया।

मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की। 2024 में SC ने अंतरिम सुनवाई में कहा था कि CBI जांच जारी रख सकती है, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। अब ताज़ा आदेश के बाद चार्जशीट दाखिल करने का रास्ता भी साफ हो गया है।

ईडी की कार्रवाई भी रह चुकी है तेज

साहिबगंज में लगभग 1500 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन का आरोप है। वर्ष 2022 में ईडी ने भी इस मामले की जांच की थी और झामुमो के प्रभावशाली नेता पंकज मिश्रा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

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