UIDAI ने बदले नियम, पैन कार्ड हुआ मान्य दस्तावेजों की सूची से बाहर

By Neha

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UIDAI ने बदले नियम, पैन कार्ड हुआ मान्य दस्तावेजों की सूची से बाहर

रांची :  UIDAI ने आधार बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची में बड़े बदलाव किए हैं। अब नया आधार बनाने या आधार से जुड़ी किसी भी तरह की पहचान-सत्यापन प्रक्रिया में पैन कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। पहले बैंक पासबुक और बैंक का प्रमाण-पत्र पहचान के दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किए जाते थे, लेकिन UIDAI ने इसे भी बदल दिया है।

आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र प्रमुख दस्तावेज

नई व्यवस्था के तहत आवासीय पते के प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र को आधार बनाने के लिए प्रमुख दस्तावेज माना गया है। खासकर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार अब केवल जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही बनाया जाएगा।

बैंक पासबुक पहचान के लिए मान नहीं 

UIDAI ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पासबुक को पहचान के प्रमाण के रूप में अब नहीं माना जाएगा, हालांकि इसे पते के प्रमाण के रूप में अभी भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, स्कूल द्वारा जारी आईडी कार्ड, सरकारी प्रमाण-पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आधार बनवाने की प्रक्रिया और सरल हो गई है।

जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य 

नियमों में संशोधन के अनुसार नया आधार बनवाने के लिए सबसे अनिवार्य दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र होगा। वहीं, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए पहचान और पते से जुड़े दस्तावेजों की सूची में भी संशोधन किया गया है। UIDAI का मानना है कि इससे आधार बनवाने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और दस्तावेज फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी।

आधार अपडेट करना होगा आसान 

अब आधार अपडेट कराना भी आसान होगा। पहले अपडेट के लिए पुराने आधार के साथ पहचान पत्र देना अनिवार्य था, लेकिन नई व्यवस्था में इसकी बाध्यता समाप्त कर दी गयी है।अब केवल बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण के आधार पर ही अपडेट की प्रक्रिया पूरी होगी।

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