PAN-Aadhaar लिंक की आखिरी तारीख करीब, 1 जनवरी से पहले जरूरी कार्रवाई

By Neha

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PAN-Aadhaar लिंक की आखिरी तारीख करीब, 1 जनवरी से पहले जरूरी कार्रवाई

दिल्ली: PAN और Aadhaar को लिंक कराने की आखिरी तारीख में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स को तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर 1 जनवरी 2026 तक PAN, Aadhaar से लिंक नहीं हुआ, तो PAN निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। जिन लोगों का Aadhaar 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बन चुका है, उन्हें हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

PAN इनऑपरेटिव होने पर क्या होंगी दिक्कतें

अगर PAN-Aadhaar लिंक नहीं हुआ, तो PAN काम करना बंद कर देगा। इसका सीधा असर आपकी बैंकिंग और टैक्स से जुड़ी गतिविधियों पर पड़ेगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे और बैंक से जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं।

निवेश और लेनदेन पर पड़ेगा असर

PAN इनएक्टिव होने की स्थिति में म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, बॉन्ड और इंश्योरेंस जैसी निवेश योजनाओं में पैसा लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बड़े वित्तीय लेनदेन भी बाधित हो सकते हैं।

लोन और TDS को लेकर बढ़ेगी परेशानी

अगर आपका PAN इनऑपरेटिव हो गया, तो पर्सनल लोन, होम लोन या किसी भी कम ब्याज वाले लोन के लिए आवेदन करना कठिन हो जाएगा। साथ ही आपकी आय पर ज्यादा TDS कट सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

PAN-Aadhaar लिंक करने की आसान प्रक्रिया

  • PAN को Aadhaar से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद PAN नंबर, Aadhaar नंबर और Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी भरें।
  • मोबाइल पर आए OTP को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें।

जुर्माना और स्टेटस चेक करने की सुविधा

अगर आपका PAN पहले ही इनऑपरेटिव हो चुका है, तो उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। भुगतान के बाद वेबसाइट के Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status विकल्प से अपना स्टेटस भी चेक किया जा सकता है।

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